खनन योजना तैयार करना
खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के अलावा) रियायत नियमावली 2016
अध्याय 5 : खनन योजना तैयार करना और प्रमाणन प्रणाली
नियम 15: खनन योजना तैयार करना :- (1) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) (एमएमडीआर अधिनियम की) के तहत हर खनन योजना ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी जो निम्नलिखित अहर्ताए और अनुभव रखता हो
(क )किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या नियमित किसी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ ( १९५६ का ३ ) की धरा ४ के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्थान भी है, द्वारा प्रदत्त खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या जियोलॉजी में स्नानोकोत्तर डिग्री अथवा भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा दी गयी और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अहर्ता और
(ख) डिग्री अभिप्राप्त करने के पश्चात खनन के क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षण हैसियत में कार्य करने का पांच वर्ष का वॄतिक अनुभव।
(2) खनन योजना में उपांतरण खनन योजना तैयार करने के लिए अहिॅत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
