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भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

खनन योजना की आवश्यकता और खनन योजना की समीक्षा

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2) (बी) के प्रावधानों के अनुसार देश में खनिज विकास गतिविधि को एक नया जोर दिया गया है। तदनुसार खनन पट्टे देने के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के साथ होना चाहिए। या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली खानों की ऐसी श्रेणी के संबंध में। 1999 में प्रमुख संशोधन किए गए और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम का नाम बदलकर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 किया गया, इस प्रकार विनियमन के बजाय खनन उद्योग के विकास पर अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार के अधिकारियों को 31 अधिसूचित गैर-धातु या औद्योगिक खनिजों के खुली (ओपनकास्ट) खानों की संबंध में खनन योजनाओं और खनन योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकृत किया गया है। खनिज रियायत नियमावली, 2016 के अनुसार, “खनिज रियायत नियमावली, 2016 “ के तहत अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हर खनन योजना को इस तरह के शुल्क के साथ आवश्यक है जैसा कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। तदनुसार, महानियंत्रक, आईबीएम ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण अधिसूचना सामान्य भाग II खंड (3) उप-खंड (ii) के उपखंड (ii) का.आ.1856 (इ) दिनांक 23 मई 2017 के गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क 25000 / - (रुपये पच्चीस हजार केवल) प्रति वर्ग किमी या क्षेत्र के खनन योजना दस्तावेज के भारतीय खान ब्यूरो को अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट किया है।

खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के तहत, मौजूदा पट्टों को खनन योजनाओं को तैयार करना और प्रस्तुत करना है और हर पांच साल के बाद उन्हें खनन योजना की समीक्षा करना है। खनन योजना और खनन योजना की समीक्षा इस प्रकार खनिज निक्षेपों  के वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए अति अनिवार्य दस्तावेज बन जाता है, विशेष रूप से खनन को खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 नियम 11 (1) के अनुसार अनुमोदित खनन योजना में परिकल्पित प्रस्तावों के अनुसार किया जाना है। खनन योजना और खनन योजना की समीक्षा विभिन्न खानों के लिए निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार तैयार की जानी है। इसके अलावा मुख्य खान नियंत्रक ने योग्य व्यक्तियों (क्यूपी) के लाभ के लिए खनन योजना की तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर परिपत्र जारी किया है ।  

आईबीएम ने सितंबर, 2022 तक 13678 खनन योजनाओं और 7571 खनन योजनाओं की समीक्षा को मंजूरी दे दी है

 

 

आगे के ब्‍यौरे/पूछताछ हेतु कॄपया संपर्क करें।

मुख्‍य खान नियंत्रक

द्वितीय तल, ब्‍लॉक ‘ए’,

इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्‍स,

नागपुर – 440001

भारत

दूरभाषा संख्‍या – 91-712-2560961

फैक्‍स संख्‍या - 91-712-2565488

ई- मेल – ccom@ibm.gov